Saturday, March 7, 2026
Homeसमाचारएसबीआई पर सुप्रीम 'हथौड़ा'

एसबीआई पर सुप्रीम ‘हथौड़ा’

चुनाव आयोग को 15 मार्च तक सार्वजनिक करनी होगी चुनावी बॉन्ड की जानकारी

चुनावी बॉन्ड पर तमाम जानकारियाँ मुहैया कराने के सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर एसबीआई की 30 जून तक का समय माँगने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज।

12 मार्च की शाम तक एसबीआई को पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी।

15 मार्च शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा।

एसबीआई को और वक़्त माँगने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की पीठ ने एसबीआई को आदेश का पालन न करने पर उसके विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी करने की चेतावनी भी दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपने ऐतिहासिक फ़ैसले में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक क़रार देते हुए इसकी गोपनीयता को नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना था।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था।

एसबीआई ने तय तारीख से पहले इस जानकारी को देने के लिये सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक की मोहलत माँगी थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। एसबीआई के इस क़दम को ऐसी जानकारियों को छुपाने की कोशिश माना जा रहा था जिससे मौजूदा केंद्र सरकार चुनाव से पहले मुश्किल में पड़ सकती है।

चुनावी बॉन्ड का सबसे अधिक हिस्सा केंद्र की बीजेपी सरकार को चुनावी चंदे के रूप में हासिल हुआ है। ये भी आरोप है कि मोदी सरकार ने कोर्पोरेट कम्पनियों से चंदा जुटाने के लिए अपनी जाँच एजेंसियों के जरिये नाजायज़ दबाव बनाया था।

 

RELATED ARTICLES