सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के पूरे डिटेल्स न देने पर फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से बॉन्ड के यूनीक नंबर उजागर करने को कहा है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एसबीआई से सोमवार तक ज़वाब माँगा है।
चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक क़रार देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने उसे 15 फरवरी को रद्द कर दिया था। अपने फ़ैसले में कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। एसबीआई ने इसके लिए और मोहलत माँगी जिसे सर्वोच्च अदालत ने ख़ारिज कर दिया और सख़्ती दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ईसी को देने के लिए कहा।
एसबीआई ने 12 मार्च को बॉन्ड की ख़रीद और राजनीतिक दलों की ओर से जमा कराए गए बॉन्ड की जानकारी तो चुनाव आयोग को सौंपी लेकिन यूनीक नंबर को छुपा लिया। आयोग ने एसबीआई से मिली जानकारी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया है। हालाँकि यूनीक नंबर उजागर हुए बिना ये पता लगाना मुश्किल है कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है।